संवाददाता:प्रिंस गुप्ता
मंडल प्रभारी पुलिस दर्पण
भदोही, 30 जुलाई। वर्ष 2013 में थाना ऊंज क्षेत्र से 1 क्विंटल 10 किलोग्राम अवैध गांजा बरामदगी के चर्चित मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

यह सफलता भदोही पुलिस की प्रभावी पैरवी और ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मिली। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के पर्यवेक्षण में थाना ऊंज पुलिस, मॉनिटरिंग सेल तथा एडीजीसी माया मोहन पांडेय ने न्यायालय में सशक्त साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय-द्वितीय), ज्ञानपुर ने झारखंड के हजारीबाग निवासी जितेंद्र साव, मनीष कुमार और सुनील कुमार को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20(b)(ii)(c) के तहत दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
उल्लेखनीय है कि 24 जुलाई 2013 को थाना ऊंज पुलिस ने वहिदा मोड़ पर एक ट्रक से सीमेंट की ईंटों के नीचे छिपाकर रखी गई 1 क्विंटल 10 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया था। करीब 13 वर्ष बाद इस मामले में अदालत ने दोषियों को सजा सुनाकर मामले का पटाक्षेप कर दिया।
