मारहरा में बिना लाइसेंस घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण का भंडाफोड़, आरोपी पर आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज
एटा, 21 जुलाई। जिलाधिकारी अरविन्द सिंह के निर्देश पर जनपद में आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, जमाखोरी एवं अवैध भंडारण के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कस्बा मारहरा में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण एवं कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया है।

प्रशासन एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 30 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। मामले में आरोपी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित विभिन्न सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला पूर्ति विभाग को मिली सूचना के आधार पर 20 जुलाई को पूर्ति निरीक्षक मारहरा, निधौली कला तथा पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से कस्बा मारहरा के हेदरी चौक स्थित मोहल्ला शीशग्रान निवासी शकील अहमद पुत्र अकबर अली के गोदाम पर छापा मारा।
निरीक्षण के दौरान गोदाम में बड़ी संख्या में घरेलू गैस सिलेंडर अवैध रूप से संग्रहित पाए गए।पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह विभिन्न व्यक्तियों से घरेलू गैस सिलेंडर एकत्र कर उन्हें निर्धारित मूल्य से अधिक दरों पर बेचने के उद्देश्य से अपने गोदाम में रखता था। जांच के दौरान गोदाम से कुल 30 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद हुए, जिनमें एचपी एवं इंडेन कंपनियों के भरे तथा खाली सिलेंडर शामिल हैं।
आरोपी के पास गैस सिलेंडरों के भंडारण अथवा बिक्री का कोई वैध लाइसेंस भी उपलब्ध नहीं था।प्रशासन ने बरामद सभी सिलेंडरों को नियमानुसार संबंधित गैस एजेंसी के सुपुर्द कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखवा दिया है। साथ ही आरोपी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7, विस्फोटक अधिनियम, 1884, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 तथा गैस सिलेंडर नियमावली, 2016 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।
जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण एवं कालाबाजारी कानून का गंभीर उल्लंघन होने के साथ-साथ जनसुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अवैध गतिविधि को किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद में कालाबाजारी, जमाखोरी एवं आवश्यक वस्तुओं के अवैध भंडारण के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रखा जाए तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
