संवाददाता: मंडल प्रभारी पुलिस दर्पण
भदोही। जनपद के सभी लाइसेंसधारी बीज विक्रेताओं के लिए कृषि विभाग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। भारत सरकार द्वारा बीज उत्पादन, प्रमाणीकरण एवं वितरण प्रणाली को डिजिटल, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से विकसित ‘साथी पोर्टल’ पर सभी बीज विक्रेताओं का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।

जिला कृषि अधिकारी, भदोही ने सभी लाइसेंसधारी बीज विक्रेताओं से अपील की है कि वे 31 जुलाई 2026 तक जिला कृषि अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर अपना पंजीकरण अवश्य करा लें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण नहीं कराने वाले बीज विक्रेताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
कृषि विभाग के अनुसार समय पर पंजीकरण नहीं कराने वाले विक्रेताओं का बीज लाइसेंस निलंबित अथवा निरस्त किया जा सकता है। ऐसे में सभी संबंधित विक्रेताओं से बिना विलंब आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने का आग्रह किया गया है।
विभाग ने कहा है कि ‘साथी पोर्टल’ के माध्यम से बीजों के उत्पादन, प्रमाणीकरण और वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा, जिससे किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था और मजबूत होगी। इसलिए सभी बीज विक्रेता निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना पंजीकरण सुनिश्चित करें।
