
लेखराज कौशल (जिला प्रभारी )
हापुड़/गढ़/धौलाना, जनपद हापुड़। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर अब प्रशासन ने सख्ती की तैयारी कर ली है। 1 अक्टूबर 2026 से हापुड़ जनपद में ‘No Valid PUCC, No Fuel’ नीति लागू होने जा रही है। यानी जिस वाहन के पास वैध प्रदूषण प्रमाण-पत्र (PUCC) नहीं होगा, उसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद वाहन चालकों को ईंधन भरवाने से पहले अपने वाहन का प्रदूषण प्रमाण-पत्र दुरुस्त रखना अनिवार्य होगा।
PUCC नहीं तो ईंधन पर सीधे रोकशासन के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन और पूर्ति विभाग ने पेट्रोल पंप संचालकों को नई व्यवस्था के लिए तैयार रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं। 1 अक्टूबर से पेट्रोल पंप पर पहुंचने वाले प्रत्येक वाहन के PUCC की वैधता जांची जाएगी। इसके लिए वाहनों एवं PUCC के एकीकृत ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा।
जांच में PUCC वैध मिला तो वाहन में ईंधन मिलेगा, लेकिन प्रदूषण प्रमाण-पत्र वैध नहीं होने पर ईंधन देने से इनकार कर दिया जाएगा। ऐसे में वाहन चालक को पहले प्रदूषण जांच केंद्र पर जाकर अपना PUCC बनवाना या उसका नवीनीकरण कराना होगा।पेट्रोल पंप संचालकों को दिए गए सख्त निर्देशशासन के आदेश संख्या 862/29-7-2026 दिनांक 27 अगस्त 2026 तथा अपर आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश के पत्र के अनुपालन में यह व्यवस्था लागू की जा रही है।
जिला पूर्ति अधिकारी हापुड़ की ओर से जनपद के सभी पेट्रोल पंप संचालकों एवं प्रबंधकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।पेट्रोल पंपों पर आने वाले वाहनों के प्रदूषण प्रमाण-पत्र की वैधता की जांच के बाद ही ईंधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। इससे वाहन चालकों के बीच अभी से हड़कंप की स्थिति है और जिन लोगों के वाहनों का PUCC समाप्त हो चुका है, उन्हें समय रहते इसे नवीनीकृत कराने की सलाह दी गई है।1 अक्टूबर से पहले निपटा लें कामप्रशासन ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि आखिरी समय का इंतजार न करें। 1 अक्टूबर से पहले अपने वाहन की प्रदूषण जांच कराकर वैध PUCC बनवा लें।
जिन वाहनों का प्रमाण-पत्र पहले से बना हुआ है, वे उसकी वैधता की जांच कर लें और समाप्त होने की स्थिति में समय रहते उसका नवीनीकरण करा लें।अब बिना PUCC के पेट्रोल पंप पहुंचना भारी पड़ सकता है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ईंधन लेने के लिए सिर्फ वाहन होना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसके पास वैध प्रदूषण प्रमाण-पत्र होना भी जरूरी होगा।प्रदूषण पर लगाम लगाने की कवायद NCR में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से शासन ने यह कदम उठाया है।
‘No Valid PUCC, No Fuel’ व्यवस्था के जरिए बिना वैध प्रदूषण प्रमाण-पत्र सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों पर नियंत्रण लगाने की कवायद की जा रही है।यानी 1 अक्टूबर से हापुड़ में पेट्रोल पंपों पर नियम साफ रहेगा—PUCC वैध है तो ईंधन मिलेगा, PUCC नहीं है तो ईंधन नहीं मिलेगा
