
आगरा। अमानत में खयानत के आरोप में घिरे ‘कश्यप फुटवियर इंडस्ट्रीज’ के प्रोपराइटर दीपक कश्यप निवासी: कैलाश विहार, आगरा को अदालत ने तलब किया है। अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन (प्रथम) ने मामले के विचारण (ट्रायल) हेतु आरोपी कारोबारी को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई ‘न्यू लास्ट कॉर्पोरेशन’ के प्रोपराइटर उमेश सिकरवार निवासी: हीरा लाल की प्याऊ, अरतोनी, रुनकता, जिला आगरा द्वारा अपने अधिवक्ता शिव शंकर मुद्गल के माध्यम से कोर्ट में दायर किए गए मुकदमे पर हुई है।
मामले के अनुसार वादी उमेश सिकरवार का आरोप है कि उनकी फर्म जूते का व्यवसाय करती है। विपक्षी दीपक कश्यप ने 1 अप्रैल 2023 से 20 दिसंबर 2023 के बीच उनसे कुल ₹7,10,998 का माल खरीदा था। विपक्षी ने माल के बदले केवल ₹5 लाख का ही भुगतान किया और शेष रकम बाद में देने का वादा किया। कई बार तगादा करने और पैसे मांगने के बावजूद आरोपी ने बकाया ₹2,10,998 की राशि नहीं लौटाई। अदालत ने वादी के अधिवक्ता शिव शंकर मुद्गल के तर्कों और साक्ष्यों को स्वीकार करते हुए विपक्षी दीपक कश्यप को 30 सितंबर को अदालत में पेश होने का समन जारी किया है।
