
रिपोर्टर: अतुल श्रीवास्तव पुलिस दर्पण, बाराबंकी
बाराबंकी। जिले में हत्या और जानलेवा हमले के एक पुराने मामले में अदालत ने तीन सगे भाइयों समेत चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत के इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने न्याय मिलने पर संतोष जताया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा था। विवाद के दौरान आरोपियों ने पीड़ित पक्ष पर हमला किया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और अन्य लोग घायल हुए थे। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों को अदालत के सामने प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपियों को दोषी माना और उम्रकैद की सजा सुनाई। प्रत्येक आरोपी पर अलग से 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गंभीर अपराधों में प्रभावी विवेचना और मजबूत साक्ष्य के आधार पर दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने लोगों से आपसी विवादों को हिंसक रूप देने से बचने और किसी भी घटना की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की है।
फैसले के बाद क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस सतर्क रही। अधिकारियों ने कहा कि जिले में अपराध नियंत्रण और वांछित आरोपियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
